कामू बैगा नहीं नेताम हैं,जिलाध्यक्ष पद से भी हटाया गया, खुलासा में आदतन अपराधी निकला,और भी कई संगीन आरोप लगा है..जानिए क्या है…

कबीरधाम । समाज को बदनाम करने वाले और अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए कामु बैगा को बैगा समाज प्रमुखों ने आदतन धोखेबाज बताया है। कई लोगों का अपहरण का संगीन अपराधी निकला मामले में खुलकर सामने आ रहा है ।

बैगा समाज के प्रदेश अध्यक्ष ईतवारी मछिया बैगा, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पुसुराम मेरावी, कबीरधाम जिला अध्यक्ष तुलसीराम सुराखिया, उपाध्यक्ष सेमलाल, सचिव तीजल मेरावी, बैगा समाज से जनपद सदस्य बृजलाल मेरावी, ग्राम पंचायत लुप के उपसरपंच दसरू सिंह बैगा कबीरधाम जिलाध्यक्ष तुलसीराम आदि ने एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा है कि- कामु को युवक का अपहरण कर बंधक बनाकर रखने, मारपीट कर धमकी देने तथा फिरौती वसूलने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

समाज ने बड़ी खुलासा किया -कामू बैगा समाज से नहीं है। मामले में 20 जुलाई बैगा समाज के सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में बैगा महिलाओं एवं पुरुषों की उपस्थिति में इस सम्मेलन में कामु को बैगा समाज के कबीरधाम जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तुलसीराम सुराखिया को कबीरधाम जिला अध्यक्ष चुना गया।
बैगा समाज के प्रमुखों ने बताया है कि- कामु बैगा समाज से है तथा उसका नाम कामु नेताम है। उसके बारे में पूर्व में हमेशा शिकायते मिल रही थी ,कि वह वसूली के कृत्य में लिप्त रहता था। चूंकि कामु नेताम बैगा समाज से नहीं था तथा वह अपने कृत्यों से बैगा समाज को बदनाम कर रहा था। इसी कारण उसे बैगा समाज के जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।
युवक का अपहरण कर बंधक बनाने और धमकी देकर फिरौती वसूलने के आरोप में कामु सहित 04 लोगों को भेजा गया है जेल – कामु सहित 04 लोगों के गिरोह ने बालाघाट मध्यप्रदेश निवासी युवक दीपक साहू को उसके 2 अन्य साथियों अमन टांडिया व जय मरकाम का कवर्धा के सरोधा से अपहरण कर लिया था। इन तीनों को बंधक बनाकर फिरौती के लिए धमका कर मारपीट की गई थी। अपहृत युवक दीपक साहू के पिता बिसन लाल साहू से फिरौती के एक लाख रुपए वसूल लिए थे। घटना के एक दिन बाद 12 मई 2022 को बिसन लाल साहू ने कोतवाली थाना कवर्धा में रिपोर्ट लिखाई थी।
पुलिस से मिली जानकारी अनुसार– पुलिस ने कामु बैगा सहित रोशन बघेल, सिद्धू साहू तथा नीरज शर्मा को कोतवाली थाना पुलिस ने धारा 364 (ए), 365, 342, 384, 394, 34 आई.पी.सी. के तहत गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश करने पर इन चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।