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अक्षय तृतीया अक्ती से पूर्व थाना तरेगांव पुलिस टीम द्वारा बाल विवाह के रोकथाम एवं बचाव हेतु वनांचल ग्राम वासियों को किया गया जागरूक।

कवर्धा| थाना तरेगांँव जंगल प्रभारी उप. निरीक्षक युवराज साहू के कुशल नेतृत्व में थाना तरेगाँव जंगल पुलिस टीम द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम तरेगाँव जंगल हाट बाजार में दिनांक-21.04.2023 को विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आसपास से आये विशेष संरक्षित जनजाति बैगा और अन्य वनांचल ग्राम वासियों को क़ानून की जानकारी देकर जागरूक किया गया। साथ ही चंद्रकांत पैरालीगल वालिंटियर के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2005 के तहत बताया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह करें। क़ानून के उलंघन पर 2 साल की जेल एवं एक लाख की जुर्माना हो सकता है। कल अक्षय तृतीया अक्ती है, इसलिए विवाह हेतु लागू क़ानून का पालन करें। विधिक सहायता योजना एवं अन्य लोगों के हितों से जुड़े कानूनी जानकारी दी गई। इस अवसर पर थाना तरेगाँव जंगल के स्टॉफ थाना प्रभारी उप निरी0 युवराज साहू सऊनि बोनीफास मिंज प्र0आर0 बिरेंद्र बंजारे आर0 प्रमोद चंद्रवंशी एवं पैरा लीगल वालिंटियर चंद्रकांत उपस्थित थे।

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