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एसआई भर्ती परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

तहलका न्यूज दुर्ग// छत्तीसगढ़ में SI भर्ती परीक्षा को लेकर  हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है साथ ही चयनित कैंडिडेट्स को 90 दिनों में नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए है, वही प्लाटून कमांडर में महिलाओं की भर्ती को अमान्य कर दिया है, महिला उम्मीदवारों की जगह सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि, प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती दी जाए। 45 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके अलावा वंचित कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल टेस्ट लेकर मैरिट आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करें। इसके साथ ही कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सोमवार को हुई है।

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