मांगपत्र भुगतान पश्चात हटाई जायेगी बिजली खंभा, प्रशासन कर रही है घर बनने से पौरव खंभा होने का दावा
गरियाबंद। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड गरियाबंद के कार्यपालन अभियंता पी.के. साहू ने बताया कि देवभोग विकासखण्ड के ग्राम कुम्हड़ईखुर्द निवासी तुकाराम के मकान से खंभा हटाने की कार्यवाही मांग पत्र के भुगतान पश्चात की जायेगी। ज्ञात हो कि घर के अंदर विद्युत खंभा होने की खबर प्रकाशित होने पर जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीएसपीडीसीएल के कार्यपालन अभियंता को इस पर त्वरित कार्यवाही हेतु आवश्यक पहल करने निर्देशित किया। सीएसपीडीसीएल के ईई साहू ने अवगत कराया कि प्रकरण की जांच में यह पाया गया है कि बिजली खंभा घर बनने से पूर्व विद्यमान है। इस संबंध में विभाग के जांचकर्ता अधिकारी द्वारा पंचनामा भी बनाया गया है जिसमें ग्राम के सरपंच एवं पटवारी और स्वयं उपभोक्ता के कथन हस्ताक्षर सहित उल्लेखित है। कार्यपालन अभियंता साहू ने विद्युत सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए अवगत कराया है कि विद्युत सुरक्षा नियमों के उल्लंघन हेतु उपभोक्ता तुकाराम को नोटिस एवं मांगपत्र विभाग द्वारा दिया गया है। मांगपत्र के भुगतान पश्चात ही बिजली खंभा हटाने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।