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कोर्ट के आदेश के बाद रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कुलपति की गाड़ी समेत 4 वाहन किए जब्त, जानें क्या है मामला

रायपुर| पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एक बार फिर जमीन अधिग्रहण के मामले में फंस गया है. अधिग्रहण को लेकर दिए जाने वाले मुआवजे में मामला फंस रहा है. किसानों की जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा भुगतान नहीं करने पर जिला न्यायालय ने विश्विद्यालय की संपत्ति कुर्की का आदेश दिया है. जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने कुलपति की गाड़ी समेत चार वाहनों को जब्त कर लिया है.

विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर सेन गुप्ता ने बताया कि पूरा मामला ज़मीन अधिग्रहण का है. ज़मीन अधिग्रहण मुआवजा राशि से असंतुष्ट जमीन मालिकों ने मामले को हाईकोर्ट लेकर गए थे. जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को शासन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. विश्वविद्यालय अधिग्रहण मुआवजा के पेंच में फंसा हुआ है.

15 करोड़ पहुंचा मुआवजा

जानकारी के मुताबिक ये 6 करोड़ 63 लाख 53 हजार 875 रुपये का मामला था. जो भुगतान नहीं होने पर अब 15 करोड़ पहुंच गया है. हाईकोर्ट का आदेश था कि मुआवजा देने में देरी होने पर प्रति वर्ष 15 प्रतिशत ब्याज दर राशि देना होगा.

2007 का मामला

भू-अर्जन अधिकारी द्वारा 1-06-2007 को जमीन अधिकृत किया गया था. पांच एकड़ 16 डिसमील का बढ़े भुगतान करने की मांग को लेकर एक 31 हितग्राही कोर्ट पहुँचे थे. 12-09-2017 को कोर्ट ने 6 करोड़ 63 लाख 53 हजार 875 रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश था. भुगतान लेट होने पर प्रति वर्ष 15 प्रतिशत ब्याज लगा है. कुलपति ने कोर्ट के आदेश के बाद उच्चाधिकारियों को पत्राचार किया. जिस पर उच्चाधिकारियों ने कहा कि मुआवजा एक बार दिया जाता है बार बार नहीं.

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