छत्तीसगढ़ स्पेशलमहासमुन्द जिला

हाईस्कूल व हायरसेकण्ड्री कि परीक्षाओ के दृष्टिगत कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

महासमुंद | 10वी और 12वी कि परीक्षाओ को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर रोकथाम किया है | छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2022 के अनुसार हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 02 मार्च से 30 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर ने परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को छत्तीसगढ़ कोलाहल ,नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02 मार्च से 30 मार्च 2022 तक महासमुन्द क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंध किया गया है। विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश नहीं मानने वालो के उपर वैधानिक कार्यवाही कि जाएगी |

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