छत्तीसगढ़ स्पेशलदुर्ग जिला

प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों से निगम ने वसूला जुर्माना

भिलाई। दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम द्वारा प्लास्टिक का उपयोग करने वालो से जुर्माना वसूला गया | सार्वजनिक स्थानों, व्यवसायिक परिसर, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन तथा व्यावसायिक क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने और उपयोग करने वालों पर जुर्माना वसूला गया। नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय करने वालों पर नजर रखते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है। भिलाई शहर को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए निगम की टीम लगातार कार्रवाई कर ही है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय एवं उपयोग पर लगाम लगाने निगम आयुक्त ने इस कार्य के लिए टीम का भी गठन किया है। टीम में संलग्न कर्मचारी झिल्ली, पन्नी, सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई कर रहे है। गठित दल के अंजनी सिंह ने बताया कि निगम की टीम ने रात्रि में बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करते हुए पाए जाने पर 9 दुकानदारों से 10400 अर्थदण्ड वसूल करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक को जप्त किया। निगम प्रशासन द्वारा गठित टीम ने सार्वजनिक स्थानों, व्यवसायिक परिसर, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन तथा व्यावसायिक क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों में प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय और उपयोग करने वालों को लेकर शहर का निरीक्षण किए और अर्थदण्ड वसूलने की कार्रवाई किए। टीम ने जुर्माना वसूलने के साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं कैरी बैग को जप्त किया। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय और उपयोग, परिवहन, उत्पादन एवं भण्डारण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से सभी वाकिफ है। इसे नष्ट करना कठिन है और मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि को भी बढ़ावा देता है। इनके उपयोग से गंदगी व्याप्त होता है, इन सभी कारणों से सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक पर इस प्रकार कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। नगर निगम भिलाई द्वारा प्लास्टिक उपयोग करने वालो के उपर कार्यवाही जारी रहेगी |

Related Articles

Back to top button