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टीचर भर्ती पर हाईकोर्ट का आया फैसला, B.Ed डिग्री धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुई निरस्त

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश- 6 सप्ताह में रिवाइज्ड लिस्ट जारी करे शासन; DLEd उम्मीदवारों को दें मौका

तहलका न्यूज बिलासपुर// छत्तीसगढ़ में B.Ed डिग्री धारी टीचर भर्ती उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में B.Ed उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। साथ ही राज्य सरकार को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) चयन सूची जारी कर DLEd पास उम्मीदवारों को मौका देने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बनाया आधार
याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य शासन ने उल्लंघन किया है। राज्य शासन ने अपने ही बनाए मापदंड का भर्ती प्रक्रिया में पालन नहीं किया। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए DLEd पाठ्यक्रम में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए BEd प्रशिक्षार्थियों को विशेषतौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। इस आधार पर कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सहायक शिक्षक के लिए DLEd अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षकों की भर्ती पर यही आदेश जारी किया है।

ज्वाइन कर चुके BEd सहायक टीचर की भी नियुक्तियां निरस्त
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने बताया कि हाईकोर्ट ने फैसले में BEd पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म कर दी है। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए केवल DLEd पास उम्मीदवार ही मान्य होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि BEd पास असिस्टेंट टीचर जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार निरस्त करे। साथ ही 6 सप्ताह के भीतर DLEd पास उम्मीदवारों की ही नियुक्ति करे। इसके लिए पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के लिए कहा है।

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