छत्तीसगढ़ स्पेशलराजनांदगांव जिला
कलेक्टर ने दिया अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस, सात दिवस में माँगा जवाब

राजनांदगांव। कलेक्टर के निर्देशानुसार राजस्व, नगर पालिक निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा राजनांदगांव निवेश क्षेत्र में अप्राधिकृत विकास, अवैध कॉलोनियों, भूखंडों का उप विभाजन, मार्गों का अवैध विकास करने वालों पर कार्रवाई की गई। इसके तहत अवैध विकासकर्ताओं को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36/37 के प्रावधानों के तहत अवैध विकास, निर्माणकर्ताओं को नोटस जारी कर सात दिवस में जवाब मांगा गया है। जबाव प्राप्त न होने की स्थिति में प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाई के अवैध विकास, निर्माणकर्ताओं स्वयं जिम्मेदार होंगे।