राज्य सेवा परीक्षा को छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से लेना पड़ेगा अनुमति

तहलका न्यूज रायपुर// राज्य सरकार ने रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देशों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि राज्य सेवा परीक्षा के लिए अनुमति की जरुरत नहीं है, प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से लोक सेवा आयोग (पीएससी) द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर, विभिन्न विभागों में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने के पहले वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी। वित्त विभाग ने रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। बताया गया कि वित्त विभाग द्वारा पूर्व में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों व अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पहले वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद कुछ विभागों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि विभागों में पीएससी के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरु करने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है या नहीं? कई विभागों ने इस संबंध में वित्त विभाग से अभिमत भी मांगा था। वहीं, कुछ विभागों में पीएससी के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरु कर दी गई थी। इसे देखते हुए राज्य शासन ने रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में 10 जुलाई 2023 को जारी वित्त निर्देश को लेकर यह स्पष्टीकरण दिया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि विभागों में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने के पहले वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।