छत्तीसगढ़ स्पेशलरायपुर जिला

आइसोलेशन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण महिला काउंसलर को कारण बताओ नोटिस जारी

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने होम आइसोलेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अभनपुर की काउंसलर गरिमा साहू को कारण बताओ नोटिस दिया है। उल्लेखनीय है कि आदेश के साहू द्वारा होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम जिला पंचायत रायपुर में उपस्थिति नहीं दी गई है और न ही सौंपे गए दायित्व का निर्वहन किया गया । उनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इस कृत्य से आपदा प्रबंधन के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है ।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में कहा है कि अनुशासनहीनता एवं आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्यों ना उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक / दाण्डिक कार्यवाही प्रारंभ की जाये । उन्होंने तत्काल उपस्थित हो तथा इस कारण बताओ नोटिस का जबाव तीन दिवस के भीतर नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। निर्धारित समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने या आपके द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषप्रद नहीं होने पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा आपदा प्रबंधन नियम 2005 की धारा 51 से 80 एवं एपीडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

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